टोल प्लाजा से निकलने के लिए वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य

जयपुर। राजस्थान में एनएचएआई के कुल 89 टोल नाकों पर मंगलवार रात 12 बजे से कैशलेन बंद कर दी जाएगी। इन टोल नाकों से गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए रात बारह बजे बाद फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। अब टोल प्लाजा से निकलने के लिए वाहनों पर फास्टैग होना अनिवार्य है। यदि कोई गाड़ी बिना फास्टैग के वाहन टोल से निकलती है तो उससे दोगुना टोल शुल्क या जुर्माना वसूला जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रदेश के करीब 88 फीसदी लोगों की ओर से फास्टैग से भुगतान किया जा रहा है लेकिन करीब 12 फीसदी लोग अभी भी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने वाहन में फास्टैग नहीं लगवा रखा है।

अगर अब बिना फास्ट टैग टोल से गुजरने पर डबल जुर्माना देना पड़ सकता है। चाहें आप शहर में ही घूमते हों या आने-जाने के लिए हाइवे का इस्तेमाल करते हों, तब भी आपको अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी होगा। वहीं लोग अब ये समझने की भूल भी न करें कि पहले की तरह की फास्टैग लागू होने की अंतिम तिथि बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने अब इसे सख्ती से लागू करने का मन बना लिया है और अब कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

अगर गलती से भी आज के बाद आपने अपनी गाड़ी बिना फास्टैग के टोल प्लाजा पर लगाई तो आपसे दोगुना टोल की वसूली की जाएगी। अब से टोल-नाकों पर गुजरने वाली सभी गाडिय़ों पर फास्टैग लगा होना अनिवार्य है। जिसके बाद इन टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए कैशलेस भुगतान किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर गाडिय़ों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी, साथ ही जाम से भी छुटकारा मिलेगा।