बच्चे फेसबुक-इंस्टा पर दिखे तो कंपनियों पर 278 करोड़ का जुर्माना

children are seen on Facebook-Insta
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ऑस्ट्रेलिया। की संसद में गुरुवार को दुनिया का अपने किस्म का पहला विधेयक पेश किया गया। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है। विधेयक के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कंपनियां (X, TikTok, Facebook, Instagram) बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में कामयाब नहीं हो पाती हैं तो उन पर 3.3 करोड़ अमेरीकी डॉलर (करीब 278 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रस्तावित कानून में कड़े गोपनीयता प्रावधान शामिल होंगे।

संसद में पारित होने के बाद 17 पन्नों का विधेयक अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में पेश किया जाएगा। वहां मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का कहना है कि कानून सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों को उनके प्लेटफार्मों तक पहुंचने से रोकने के कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। यह बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने के लिए है।

खुश हुए अभिभावक, विशेषज्ञों के सवाल
ऑस्ट्रेलिया में कई अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया है। हालांकि कई विशेषज्ञ इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को सोशल मीडिया से क्यों दूर रखा जाना चाहिए और क्या ऐसा करना संभव है? सोशल मीडिया कंपनियों ने कहा कि वे कानून का पालन करेंगी, लेकिन उन्होंने पर्याप्त परामर्श के बिना सरकार को जल्दबाजी में कदम उठाने को लेकर आगाह भी किया।