एक हैक्टेयर से कम के खनन पट्टों की बिड राशि में पांच गुणा कमी, अप्रधान खनन लीज-क्वारी लाइसेंसधारियों को बढ़ी लीज अवधि की प्रीमियम राशि पांच किश्तों में जमा कराने की छूट

Five times reduction in the bid amount for mining leases of less than one hectare
Five times reduction in the bid amount for mining leases of less than one hectare

-एक हैक्टेयर से कम के खनन पट्टों की नीलामी की बिड़ राशि दस लाख से कम कर दो लाख

जयपुर। राज्य में अब एक हैक्टेयर से कम क्षेत्र के अप्रधान खनिजों के खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंस के लिए नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बिड सिक्योरिटी राशि में 5 गुणा कमी करते हुए दस लाख से घटा कर दो लाख रु. कर दी गई है वहीं राज्य के खनन पट्टों के लाइसेंस की अवधि 2040 तक बढ़ाने पर देय प्रीमियम राशि को एकमुश्त जमा कराने के स्थान पर अवधिनुसार अधिकतम पांच किश्तों में जमा कराने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में खनन क्षेत्र में आमनागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह निर्णय करते हुए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा के इस निर्णय से अप्रधान खनिज के एक हैक्टेयर से कम के ब्लॉकों की नीलामी अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होने के साथ ही खनिज क्षेत्र में काम करने के इच्छुक आर्थिक रुप से कमजोर नागरिको के साथ ही स्थानीय नागरिकों की हिस्सेदारी बढ़ सकेगी।

माइनर मिनरल खनन पट्टों की बढ़ी अवधि की प्रीमियम राशि किश्तों में जमा कराने की राहत

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खान विभाग की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में यह बड़ा निर्णय करते हुए खनन क्षेत्र से जुड़े व जुड़ने वालों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि अब तक दो हैक्टेयर तक के खनन पट्टों की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बिड राशि के रुप में दस लाख रुपए जमा कराने पड़ते थे। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर व स्थानीय नागरिकों की भागीदारी नहीं हो पाती थी। उन्होंने कहा कि अब बिड सिक्योरिटी की राषि दस लाख से कम कर दो लाख रु. करने से एक हैक्टेयर से कम के खनिज पट्टों की नीलामी में स्थानीय व और अधिक लोग हिस्सा ले सकेंगे वहीं स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा व अधिक हिस्सेदारी होने से राजस्व में बढ़ोतरी भी संभव हो सकेगी।

प्रदेश के माइनर मिनरल क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि माइनर मिनरल्स के खनन पट्टाधारी और क्वारी लाइसेंसधारकों की लाइसेंस अवधि 2040 तक बढ़ाने के बाद देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा कराने में असुविधा को देखते हुए अधिकतम पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट प्रदान की है। उस साल से अधिक की अवधि बढ़ाने पर पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट होगी। इसमें पहली किश्त आवेदन के साथ व उसके बाद सालाना किश्त जमा करानी होगी। इसी तरह से पांच से दस साल लीज अवधि बढ़ाने पर तीन किश्तों व दो से पांच साल की अवधि के लिए प्रीमियम राशि दो किश्तों में जमा करानी होगी।

उन्होंने बताया कि इससे अप्रधान खनिज लीज व क्वारी लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अप्रधान खनिज लीज धारकों व क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग भी पूरी हो गई है। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बजट घोषणा के क्रियान्वयन में निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।