गहलोत सरकार ने फिर दी राहत, पानी के बिल में भी छूट, लाभ पाने को 31 दिसम्बर तक कर लें यह काम

गहलोत सरकार
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जयपुर। पानी के बकाया बिल 31 दिसम्बर तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में पूरी छूट मिलेगी। इस संबंध में विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सभी श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। 31 मार्च 2022 तक के बकाया पानी के बिल की पूरी राशि 31 दिसम्बर तक एकमुश्त जमा कराने पर इस पर लगने वाले ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत मिलेगी।

54 करोड़ रूपए की छूट

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पानी के बिल में भी छूट

ब्याज व पेनल्टी में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया पानी के बिल पर ही लागू होगी और बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर इसका लाभ मिलेगा। विभाग के अफसरों की मानें तो सरकार की इस एमनेस्टी योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक ब्याज एवं शास्ति में करीब 54 करोड़ रूपए की छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं को दी जा चुकी है।

पहले भी दी थी छूट

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पहले भी पानी के बिल की बकाया राशि जमा कराने में छूट जारी की गई थी, 2 जनवरी 2023 को जारी आदेशों में 31 मार्च 2022 तक के बकाया पानी बिल शुल्क को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई गई थी।

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