
जयपुर । राज्य सरकार कोचिंग सेंटर के नियमन के कानून बनाएगी और इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल पेश किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी को तक टाल दी है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस वीके भारवानी की बैंच ने यह आदेश कोचिंग विद्यार्थियों की ओर से आए दिन आत्महत्या की घटनाओं पर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर दिए।
महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार कोचिंग सेंटर के संचालन के लिए कानून बनाने जा रही है। इसके लिए काम हो रहा है और संभावना है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में बिल पेश कर दिया जाए। महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 10 फरवरी तक टाल दी।
अदालत ने पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार को कहा था कि कानून बनने तक फिलहाल कोचिंग सेंटर के लिए केन्द्र सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन के तहत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। गौरतलब है कि कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों की आए दिन आत्महत्या करने की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ सालों पहले स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की थी।