हाथरस गैंगरेप केस : कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपियों को किया बरी

Hathras gangrape case

कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के वकील ने कहा, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे

लखनऊ। यूपी के हाथरस गैंगरेप केस में गुरुवार को एससी-एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया। जबकि एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। गौरतलब है कि हाथरस में 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 सितंबर को लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

इस मामले पर आज एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 का दोषी माना है। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले से पीडि़त पक्ष असंतुष्ट है। पीड़िता के वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। पीड़िता के बयान पर चार युवक बनाए गए थे आरोपी पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था।

आपकों बता दें कि, इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी।