
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जयपुर और दूसरे स्थानों पर हाल ही में इंटरनेट सेवाओं को निलंबन के आदेश को देखते हुए इंटरनेट शटडाउन के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग पर होली के बाद सुनवाई करेगा। आज याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने होली के बाद सुनवाई करने का आदेश दिया।
याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान में 25 से 27 फरवरी तक कई जिलों में इंटरनेट शटडाउन किया गया था। जिसकी वजह से अदालतों का काम प्रभावित हुआ। साथ ही आपातकालीन कार्य भी प्रभावित हुए।
इस याचिका में सभी राज्यों को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन फैसले का पालन करें। अनुराधा भसीन के आदेश में कहा गया कि शटडाउन के लिए कोई तार्किक आधार होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इस तरह का प्रतिबंध लगाना अफसरों की परीक्षा आयोजित करने की अक्षमता को दर्शाता है। इस तरह का प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं है। अवैध तरीके से इंटरनेट शटडाउन जनता के जरुरी कामों में बाधा डालता है।