
बांग्लादेश । इस्कॉन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठा रही है। फिलहाल कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील मोनिरुज्जमां ने इस्कॉन पर बैन लगाने और चटगांव और रंगपुर में आपातकाल लागू करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय की पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम संतोषजनक हैं।
सरकार की कार्रवाई पर अदालत का बयान
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने बताया कि अब तक तीन मामलों में कुल 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीसीटीवी फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है, और सुरक्षा बल पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस घटना में लोगों की जान का नुकसान और नहीं होना चाहिए।