
1229 भूखण्डों के लिए 26 दिन में सात गुना आवेदन प्राप्त
आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की चार आवासीय योजनाओं के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जेडीए की चार आवासीय योजनाओं में 26 दिन में 8526 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए। योजनाओं में 1229 भूखण्डों के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, 2020 है। योजना की लॉटरी 25 सितम्बर, 2020 को निकाली जाएगी।
जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए की इन चार योजनाओं में एलआईजी-ए के 197 भूखण्ड, एलआईजी-बी के 95 भूखण्ड, एमआईजी के 875 एवं एचआईजी के 62 भूखण्ड है, कुल 1229 भूखण्ड उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि गोकुल नगर पृथ्वीराज नगर-नोर्थ-200 फिट चौडी सडक मुख्य कालवाड रोड से लगती हुई भूमि पर स्थित है। निलय कुंज योजना जोन-9 गोनेर रोड, जगतपुरा में स्थित है। ए.पी.जे.अब्दुल कलाम नगर जोन-11- ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर क्षेत्र में भांकरोटा से मुहाना रोड के बाई ओर मुख्य 200 फिट रोड पर स्थित है।
जेडीए की इन चारों ही आवासीय योजनाओं में व्यावसायिक भूखण्ड, सुविधा क्षेत्र, ग्रीन एरिया पार्क आदि का प्रावधान किया गया है
गोयल ने बताया कि जेडीए की इन चारों ही आवासीय योजनाओं में व्यावसायिक भूखण्ड, सुविधा क्षेत्र, ग्रीन एरिया पार्क आदि का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगर में रु. 2.25 करोड, हीरालाल षास्त्री नगर में रु. 4.88 करोड तथा निलय कुंज योजना में रु. 1.95 करोड के विकास कार्यो की प्रषासनिक स्वीकृति जारी कर तीव्र गति से विकास कार्य संपादित किये जा रहे है।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राषि प्रति भूखण्ड के अनुसार एलआईजी-ए भूखण्डों के लिए 45 वर्गमीटर तक परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा 3 लाख (आरक्षित दर की 50 प्रतिषत), एलआईजी-बी 46-75 वर्गमीटर तक के लिए 3 से 6 लाख तक (आरक्षित दर का 80 प्रतिषत, एमआईजी के 76 से 220 वर्गमीटर के लिए 6 से 10 लाख तक (आरक्षित दर) एवं एचआईजी के 220 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों के लिए 10 लाख से अधिक (आरक्षित दर के 110 प्रतिषत) के अनुसार आवंटन किया जायेगा। पंजीकरण राषि प्रति 45 वर्गमीटर के लिए 10 हजार, 46-75 वर्गमीटर के लिए 20 हजार, 76-220 वर्गमीटर के लिए 30 हजार एवं 220 वर्गमीटर से अधिक के लिए 40 हजार है।
जेडीसी ने बताया कि योजना में केन्द्र सरकार के कर्मचारी एवं राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी के लिए 10 प्रतिषत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिषत, अनुसूचित जाति के लिए 9 प्रतिषत, विकंलांग के लिए 5 प्रतिषत, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 2 प्रतिषत, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवारों के लिए 10 प्रतिषत आरक्षित है।