होली व शब-ए-बारात पर शाम चार से 10 बजे तक हो सकेंगे आयोजन

जयपुर। प्रदेश में होली एवं शब-ए-बारात पर 28 एवं 29 मार्च को अपराहं चार से रात 10 बजे की समयावधि में सार्वजनिक स्थानों पर कुछ शर्तो के साथ आयोजनों की अनुमति दी गई है। ऐसे आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने शुक्रवार शाम संधोधित आदेश जारी किए है। 

राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में होली एवं शब-ए-बारात पर्व पर कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी। गृह विभाग ने शुक्रवार को पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए 28 एवं 29 मार्च को अपराहं चार से रात्रि 10 बजे की समयावधि में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति दी है। इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे। गृह विभाग की ओर से होली के त्यौहार तथा शब-ए-बारात को लेकर पूर्व में जारी गाइडलाइन की शर्ते यथावत रहेंगी। 

गृह विभाग ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम कोविड़ 19 गाइडलाइन की पूरी पालना सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि होली त्यौहार के दिन सांझ ढले गोधूलि वेला में होलिका दहन किया जाता है तथा अगले दिन धुलण्डी के मौके पर एक-दूसरे को रंग लगाकर रामाश्यामा की जाती है। इसी तरह शब-ए-बारात के मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से मस्जिदों व कब्रिस्तानों में नमाज तथा फातिया पढ़ी जाती है।