
गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय उच्च शिक्षा सचिव को एक पत्र लिखकर विेश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति दे दी है।
परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों के अनुसार और विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार अंतिम सत्र (Final Term) की परीक्षाएँ आयोजित करना अनिवार्य है।
विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं मार्च से टाली जा रही थीं
बयान में कहा गया है, ‘‘परीक्षाओं के संबंध में यूजीसी और विश्वविद्यालयों के अकादमिक कैलेंडर के दिशा-निर्देशानुसार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सालाना परीक्षाएं अनिवार्य रूप से आयोजित कराई जानी हैं।
कोरोना वायरस महामारी को काबू करने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था। देश के विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं मार्च से टाली जा रही थीं।
देश में अनलॉक चरणों के दौरान निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी इलाकों में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य अकादमिक संस्थानों का नियमित संचालन शुरू नहीं हुआ है।