यदि आप यू-ट्यूब चैनल चलाते हैं तो हो जाएं सावधान

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आईटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले 78 यू-ट्यूब न्यूज चैनल बैन

यदि आप कोई भी यू-ट्यूब चैनल चलाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। भारत सकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आईटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले 78 यू-ट्यूब चैनल्स को हमेशा-हमेशा के लिए बैन कर दिया है। इस साल की शुरुआत में भी ऐसे ही करीब 16 चैनलों का प्रसारण बंद किया गया था। बताया जा रहा है कि इनमे से करीब 10 चैनल्स को पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
यह कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की धारा 69-अ के उल्लंघन के आरोप में की गई है। सिंह के अनुसार सरकार पिछले दो साल में 560 यूट्यूब यूआरएल को ब्लॉक कर चुकी है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब न्यूज चैनलों पर व्यूअर्स संख्या 68 करोड़ से भी अधिक थी।
सूचना प्रसारण मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी है। दरअसल, तमिलनाडु के विरुधुनगर के कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर बी ने सरकार द्वारा बंद किए गए यूट्यूब न्यूज चैनलों की संख्या का विवरण मांगा था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। इस साल की शुरुआत में भी 16 यूट्यूब न्यूज चैनल को बंद किया गया था। इनमें 10 भारतीय चैनल और पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 6 यूट्यूब न्यूज चैनलों को भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप के चलते ब्लॉक किया गया था। आईटी एक्ट 2021 के तहत यह कार्रवाई की गई था।

5 अप्रैल को भी हुई थी कार्रवाई

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस साल 5 अप्रैल को भी आईटी एक्ट 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में 22 यूट्यूब न्यूज चैनल, तीन ट्विटर अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट के साथ एक न्यूज वेबसाइट को भी बंद किया गया था। इन चैनलों पर व्यूअर्स संख्या 250 करोड़ से भी अधिक थी। इस चैनलों का भारतीय सेना और भारत के विदेशी संबंधों जैसे विषयों पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी।

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