मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर योगी सरकार का अहम फैसला

मैरिज सर्टिफिकेट
मैरिज सर्टिफिकेट

यूपी में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए देना होगा दहेज का ब्यौरा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय अब वर-वधु को दहेज का भी विवरण देना होगा।

इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड ,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं।

कार्यालय में लगाया नोटिस

अब उनके साथ में दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना होगा। अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें।

क्या होगा फायदा

शादी के बाद तलाक मामलों में होने विवादों के निपटारे में बेवजह आरोपों से बचा जा सकेगा। वर और वधु दोनों की पक्ष दहेज को लेकर अलग-अलग दावे करते हैं। ऐसे मामलों में विवाद से बचा जा सकेगा।

कहां काम आता है शादी का सर्टिफिकेट?

– शादी के बाद अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
– पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय।
– अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
– अगर दंपति ट्रैवल वीज़ा या किसी देश में स्थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
– अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती, तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
– किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में जरूरी होगा।
– तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आता है। सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिज़र्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है।

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