राजस्थान में धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 21 अप्रेल की

जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के देखते हुए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान में अब निषेधाज्ञा धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 21 अप्रेल तक कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर प्रदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेट ने 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू होने के आदेश जारी किए थे।

कोरोना महामारी को देखते हुए अब निषेधाज्ञा लागू रहने की इस अवधि को 22 मार्च से बढ़ाकर 21 अप्रेल 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।

गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव भवानी शंकर ने आदेशों में बताया है कि राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट और जयपुर व जोधपुर पुलिस के कमिश्नर को उनके क्षेत्राधिकार में धारा 144 लगाने का परामर्श दिया गया था। इस संबंध में गृह विभाग ने 21 नवंबर 2020 को एक आदेश जारी किया था। इससे पहले पिछले साल भी 18 मार्च कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 लगा दी गई थी।