
पाली। पाली में राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से मोडिफाइड लॉकडाउन के तहत उद्योग एवं उद्यमों को शुरू करने के संबंध में (गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में) नये दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे उद्योग या उद्यम शुरू किये जा सकेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र (जो नगर पालिका व नगर निगमों की सीमा के बाहर स्थापित हों) अथवा नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात आधारित इकाइयां अथवा सेज जहां आवागमन नियंत्रित हो तथा उनके फै ट्री परिसर या आस-पास श्रमिकों को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो।
पाली में उद्योग एवं उद्यमों को शुरू करने के नये दिशा निर्देश जारी
इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योग या उद्यमों को उनके श्रमिकों को (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) फै ट्री परिसर में लाने के लिए एक बार में परिवहन के लिए चिन्हित वाहन को पास देने की व्यवस्था की जाएगी। यह पास रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको के क्षेत्रिय प्रबंधक तथा अन्य क्षेत्रों में जीएम (डीआईसी) द्वारा दिये जाएंगे।
चयनित लाभार्थियों को राशन का वितरण घर-घर होगा
पाली। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों को राशन का वितरण घर-घर करना होगा।
पाली में फैक्ट्री परिसर या आस-पास ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था हो
जिला कल टर दिनेशचंद जैन ने बताया कि कोविड-19 के कारण लॉक डाउन से उत्पन्न स्थितियों से निपटने तथा लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि समस्त कार्यों के लिए राज्य सरकार के राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंचायत मु यालय पर पीईईओ की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन वितरण के दौरान उचित मूल्य दुकान पर सामाजिक दूरी बनाए रखने, दुकान का निरीक्षण करने तथा उचित मूल्य दुकानदार का सहयोग करने घर-घर राशन वितरण कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को अधिकृत किया गया है।