जन आधार योजना में अब नामांकन रसीद मान्ययोजना में मानित सत्यापन की व्यवस्था लागू

जयपुर।  राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राज्य की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जन आधार पोर्टल से एकीकृत समस्त जन-कल्याणकारी योजनाओं में निर्बाध पंजीकरण एवं लाभ हस्तांतरण हेतु जन आधार कार्ड संख्या जारी होने तक जन आधार नामांकन रसीद संख्या (EID) का उपयोग मान्य कर दिया है। 

परिपत्र के अनुसार जन आधार के लिए आवेदन करने वाले प्रार्थियों के दस्तावेजाें का सत्यापक अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में सत्यापन न किये जाने पर मानित सत्यापन (डीम्ड वैरीफिकेशन) की व्यवस्था, इस शर्त के साथ लागू की गई है की मानित सत्यापन के प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण पायी गयी सूचनाओं की जवाबदेही संबंधित सत्यापक अधिकारी की रहेगी। 

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक एवं आयोजना विभाग के सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि सरकार के इन नए प्रवधानों से आम जनता न केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बल्कि राज्य की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुगमता से आवेदन कर सकेगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ लेने के लिये लाभार्थी को रजिस्टे्रशन के लिये निर्धारित दस्तावेजों में जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या आवश्यक थी लेकिन अब जन आधार कार्ड संख्या जारी होने तक जन आधार नामांकन रसीद संख्या (EID) भी मान्य होगी।  रजिस्ट्रेशन 1 अप्रेल 2021 से आरम्भ हो चुके हैं।

उन्होंने बताया कि दस्तावेजों के प्रथम सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों के अधिशाषी अधिकारी अथवा आयुक्त अधिकृत हैं । द्वितीय सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारी पदाभिहित हैं। आवेदक द्वारा दी गयी सूचना का सत्यापन, प्रथम एवं द्वितीय सत्यापक अधिकारियों द्वारा 10-10 दिवस की निर्धारित अवधि में किया जा रहा है।