व्यवसायिक 3 मंजिला बिल्डिंग को बेसमेंट छोड़कर किया सील, री-सीलिंग की पुख्ता कार्यवाही

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जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन प्रकोष्ठ,जविप्रा द्वारा जोन-01 क्षेत्राधिकार में अवस्थित मालवीय नगर- के आवासीय भूखंड संख्या-ए-420, क्षेत्रफल 366.07 वर्ग मीटर में जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेंट+3 मंजिला वृहद व्यवसायिक बिल्डिंग का निर्माण किए जाने पर दिनांक 31.12.2018 को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण को रुकवाया जाकर अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किए जाने के उपरांत भी मौका पाकर बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि संचालित कर लेने व अन्य अवैध निर्माण करने पर दिनांक 21.2.2020 को धारा 34(क) जेडीए एक्ट का नोटिस जारी कर उक्त वृहद व्यवसायिक 3 मंजिला बिल्डिंग बेसमेंट को छोड़कर दिनांक 24.02.2020 को सील किया गया था। अतिक्रमी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय रिट पिटीशन संख्या 12567/2021 दायर कर निर्णय दिनांक 25.02.2022 में अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर सीलमुक्त के आदेश प्राप्त कर लेने पर सक्षम स्तर से सीलमुक्त के प्राप्त कर दिनांक 29.04.2022 सील खोली गई।

मौके पर गार्ड नियुक्त किए गए। सील मुक्त करने के उपरांत भी निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं करने पर दिनांक 26.5.2022 को विधिक नोटिस जारी किया जाकर 7 दिवस में अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया, जिसके उपरांत अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नही हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर पूर्वानुसार बेसमेंट को छोड़कर उक्त बिल्डिंग के प्रवेश द्वारो पर ताले सील-चपड़ी लगाकर पुन: पुख्ता री-सीलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की गई।