व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनाई अवैध दो दुकानों को किया ध्वस्त

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सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को हटाया

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-04 में जविप्रा स्वामित्व की सरकारी भूमि पर अवस्थित बिल्डिग़ के करीब 60 प्रतिषत भाग को सील किय गया। साथ ही जोन-10 में सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही जोन-08 में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 02 दुकाने हेतु रातो-रात पिल्लर खडे कर अवैध रूप से शटरिग की जा रही थी जिसे प्रारम्भिकर स्तर पर ही ध्वस्त किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित चन्द्रकला कॉलोनी में जेडीए स्वामित्व के भूखण्ड संख्या-7 में क्षेत्रफल 55 बाई 60 फिट में पिछले 40 वषो से कब्जा-अतिक्रमण कर जीरो सेटबेक पर बनाई हुई चार मंजिला बिल्डिग़ की षिकायत प्रवर्तन प्रकोष्ठ में प्राप्त होने पर तत्काल उक्त भूमि का सर्वें जोन-04 की टीम से करवाया गया तो उक्त भूमि जविप्रा स्वामित्व की पाई जाने पर अतिक्रर्मी को धारा 72 के जविप्रा एक्ट के नोटिस दिनांक 06.08.2021 को जारी किये जाकर अतिक्रमी को उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने बाबत् पाबंद किया गया। उक्त बिल्डिग़ में उपर पी.जी संचालित किया जा रहा था तथा पिछले हिस्से में परिवार निवास कर रहा है।

नोटिस की पालना में अतिक्रमी द्वारा जविप्रा स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त नही करने पर उक्त भूखण्ड के अग्र भाग जिसमें एलोवेरा, ज्वारा वगैरह का कार्य किया जा रहा था तथा परिवार द्वारा काम में लिये जा रहे हॉल एवं कमरो तथा अग्र भाग के कुछ हिस्से में रह रहे घरेलू सहायकों का सामान निकलवाया जाकर मौके की पिस्थितियो के अनुसार उक्त बिल्डिग़ के अधिकतम भाग अर्थात करीब 333 वर्गगज में निर्मित बिल्डिग़ को विहित प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरान्त आज दिनांक 16.03.2022 को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की मदद से उक्त बिल्डिग़ के प्रवेश द्वारो, गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर सील कर जविप्रा स्वामित्व में लिया गया। उक्त बिल्डिग के पिछले हिस्से में सिनियर सिटीजन एवं बच्चे परिवार सहित निवास कर रहे हैं व बिल्डिग़ के उपर के कमरो में लड़के-लडकिया किरायेदार रह रहे है। जिसको खाली करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, अतिरिक्त आयुक्त प्रषासन, उपायुक्त जोन-4 के निर्देषन में उप नियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतृर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 05, 06, 08, 10, 12, 13 तथा स्थानीय पुलिस थाना-जवाहर सिर्किल का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन-4 में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ईकोलोजिकल जोन में आगरा रोड सुमेल को जाने वाली रोड़ सीमा पर करीब 20 बाई 40 फीट में आम रास्ता-रोड सीमा पर अतिक्रमण कर बाउण्ड्रीवाल बनाकर रास्ता अवरूद्व किया गया था; जिससे स्थानीय लोगो व आम जन को भारी समस्या का सामना करना पड रहा था। जिस पर अतिक्रमणकर्ता को धारा 72 जेडीए एक्ट का नोटिस जारी कर आज दिनांक 16.03.2022 को किये गये अतिक्रमण को जोन-10 राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निषादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर आम रास्ता-रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाकर रास्ते को सुचारू किया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त रोड़ सीमा पर उसी कॉलोनी के रहेने वाले अतिक्रमी द्वारा अवैध अतिक्रमण किये हुये थे; जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर जविप्रा की टीम द्वारा मौके पर पहुॅचकर अविलम्ब कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10 व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा जोन-08 के क्षेत्राधिकार विधानसभा नगर में में अवस्थित वीर तेजाजी सर्किल के पास प्लाट न. सी-31 में करीब 30 बाई 20 में बिना जविप्रा की अनुमति स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 02 दुकानो हेतु रातों-रात दु्रतगति से अवैध रूप से पिल्लर खडे कर शटरिग की जा रही थी जिसकी षिकायत प्राप्ति पर जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीनों व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-08 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।