जेडीए ने मालवीय नगर में सैटबैक में अवैध निर्माण करने पर दो मंजिला व्यावसायिक भवन को किया सील

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा गुरूवार को कार्यवाही करते हुए दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर में दो आवासीय भूखण्डों को जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक व बॉयलाज का गंभीर उल्लघंन कर बनाये गये दो मंजिला अवैध व्यावसायिक रेस्टोरेंट भवन को सील किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-01 के क्षेत्राधिकार गैर अनुमोदित योजना दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर में भूखण्ड संख्या 3 व 4 दो आवासीय भूखण्डो को अवैध रूप से सयुंक्त कर करीब 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक व बायलॉज का गंभीर उल्लंधन कर कोरोनाकाल लॉकडॉउन में मौका पाकर पक्का, एंगल, टीन इत्यादि से 02 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक-रेस्टोरेन्ट हेतु निर्माणाधीन ढाचे की सीलिंग की कार्यवाही की गई।

उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु धारा 32-33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये जाकर उक्त अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा फिर भी आगे अवैध निर्माण करने पर आमदा रहा। इस पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्तियॉ भी की गयी।

उक्त अवैध निर्माण का पूरा होकर व्यावसायिक गतिविधियॉ-रेस्टोरेन्ट के प्रारंभ होने की संभावनाओं को देखते हुए उक्त 02 मंजिला वृहद् निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक ढॉचे की नियमानुसार आज सीलिंग की कार्यवाही संपन्न की गई। उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों को जविप्रा की इंजीनियरिंग शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर व ताले-सील लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में उक्त अवैध बिल्डींग को सील किया गया। प्रकरण में आगे विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगीं।

उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन (चतुर्थ), प्रवर्तन अधिकारी जोन-01, 04, 09, 10 पुलिस थाना मालवीय नगर का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। जेडीए ने मालवीय नगर में सैटबैक में अवैध निर्माण करने पर दो मंजिला व्यावसायिक भवन को किया सील

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा गुरूवार को कार्यवाही करते हुए दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर में दो आवासीय भूखण्डों को जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक व बॉयलाज का गंभीर उल्लघंन कर बनाये गये दो मंजिला अवैध व्यावसायिक रेस्टोरेंट भवन को सील किया गया।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-01 के क्षेत्राधिकार गैर अनुमोदित योजना दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर में भूखण्ड संख्या 3 व 4 दो आवासीय भूखण्डो को अवैध रूप से सयुंक्त कर करीब 500 वर्गगज क्षेत्रफल में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के सेटबैक व बायलॉज का गंभीर उल्लंधन कर कोरोनाकाल लॉकडॉउन में मौका पाकर पक्का, एंगल, टीन इत्यादि से 02 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक-रेस्टोरेन्ट हेतु निर्माणाधीन ढाचे की सीलिंग की कार्यवाही की गई।

उक्त अवैध निर्माण को रोकने हेतु धारा 32-33 जेडीए एक्ट के नोटिस दिये जाकर उक्त अवैध निर्माण को रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा फिर भी आगे अवैध निर्माण करने पर आमदा रहा। इस पर अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्तियॉ भी की गयी।

उक्त अवैध निर्माण का पूरा होकर व्यावसायिक गतिविधियॉ-रेस्टोरेन्ट के प्रारंभ होने की संभावनाओं को देखते हुए उक्त 02 मंजिला वृहद् निर्माणाधीन अवैध व्यावसायिक ढॉचे की नियमानुसार आज सीलिंग की कार्यवाही संपन्न की गई। उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों को जविप्रा की इंजीनियरिंग शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर व ताले-सील लगाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में उक्त अवैध बिल्डींग को सील किया गया। प्रकरण में आगे विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगीं।

उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन (चतुर्थ), प्रवर्तन अधिकारी जोन-01, 04, 09, 10 पुलिस थाना मालवीय नगर का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी शाखा की मदद से प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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