
धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से पेश चार्जशीट देखकर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने चार्जशीट को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा- हत्या का कारण और उद्देश्य बताए बिना चार्जशीट दाखिल करना दु:खद है। सीबीआई से ऐसी अपेक्षा नहीं थी।
कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहा है तो चार्जशीट फाइल करने से पहले उसे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? हाईकोर्ट की निगरानी का मतलब सिर्फ खानापूर्ति करना नहीं होता। यह चार्जशीट त्रुटिपूर्ण है।

चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण ने अगली सुनवाई में सीबीआई डायरेक्टर को वर्चुअल माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया। हालांकि, हाईकोर्ट सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई के आग्रह के बाद कोर्ट ने डायरेक्टर के हाजिर नहीं होने का अनुरोध मान लिया, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में भी जांच संतोषजनक नहीं पाई गई तो डायरेक्टर को पेश होना होगा।