के.कविता को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

के.कविता
के.कविता

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े धनशोधन मामले में आरोपी बीआरएस नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

के.कविता के अधिवक्ता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जब तक जवाब नहीं देती है तब तक कविता को अंतरिम जमानत दी जाए। कविता ने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए भी अंतरिम जमानत मांगी। इस पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी।

इस सुनवाई के दौरान कविता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भी जो पूछताछ कर रहा है उसकी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए।

के.कविता कर सकती हैं गवाहों को प्रभावित-

प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय में विरोध करते हुए कहा कि के कविता बहुत प्रभावशाली हैं। वह गवाहों को प्रभावित और सबूतों को नष्ट कर सकती हैं। इससे चल रही जांच भी प्रभावित हो जाएगी।

ऐसे में उन्हें जमानत न दी जाए। निदेशालय आरोपी की भूमिका की जांच कर रहा है। अपराध के जरिए की गई कमाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक अपराध की जांच सामान्य आपराधिक जांच से ज्यादा कठिन है।

‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी-

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ‘साउथ ग्रुप’ का हिस्सा थीं।

इसी ग्रुप ने आबकारी नीति के तहत शराब कारोबार के लाइसेंस के बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्चत दी थी। अब यह नीति ही रद्द हो चुकी है।