कंगना के मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़-फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाई में बेंच ने कंगना को हरामखोर कहे जाने पर संजय के भाषा ज्ञान पर सवाल उठाया

मुंबई। कंगना रनोट के मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़-फोड़ के मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही है। इस केस में बीएमसी को कोर्ट के सामने यह साबित करना है कि कंगना के दफ्तर की तरह ही वह बाकी के मामलों में भी इतनी ही तेजी से कार्रवाई करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही सुनवाई में बेंच ने कंगना को हरामखोर कहे जाने पर संजय के भाषा ज्ञान पर सवाल उठाया।

सुनवाई के दौरान चलाई गई संजय की ऑडियो क्लिप

कंगना की ओर से उनका पक्ष सीनियर एडवोकेट डॉ. बीरेन्द्र सराफ रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय ने कंगना के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें हरामखोर कहते हुए उन्हें सबक सिखाने की बात कही थी। इसके बाद जस्टिस कथावाला ने क्लिप सुनवाने की बात कही थी। इसके बाद बयान की ऑडियो क्लिप चलाई गई।

कल हलफनामा देंगे संजय के वकील

संजय राउत के वकील ने प्रदीप थोरात ने उनकी ओर से कहा कि संजय ने बयान में कंगना का नाम नहीं लिया था। इस पर बेंच ने कहा क्या आप कह रहे हैं कि आपके मुवक्किल ने उसे हरामखोर लाडकी नहीं कहा है? क्या हम यह बयान दर्ज कर सकते हैं कि आपने (राउत ने) याचिकाकर्ता का हरामखोर नहीं कहा है। इसके जवाब में थोरात ने कहा कि वह इस संबंध में कल एक हलफनामा दायर करेंगे।

अखबार ने जश्न मनाया था

कंगना के वकील ने कहा कि ऑफिस गिराए जाने के बाद अखबार में उसे तोड़े जाने का जश्न मनाया गया था। यह पूरे देश ने देखा है। इस पर बेंच ने इस संबंध में सभी सुबूत और दस्तावेज लाने की बात कही है।

यह भी पढ़ें-राज कपूर और दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली खरीदेगी पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार