कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होली बाद

Supreme court

नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया गया छात्राओं की ओर से हिजाब पहनी एक वकील ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर कोर्ट होली बाद सुनवाई करेगा

वकील ने कहा कि हिजाब पहनी छात्राओं को पिछले साल भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया इस साल 9 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है इसलिए हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत की मांग पर जल्द सुनवाई की जाए तब चीफ जस्टिस ने होली के बाद सुनवाई करने की बात कही

दरअसल, 13 अक्टूबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले पर विभाजित फैसला सुनाया था जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के हिजाब पर रोक के आदेश को सही करार दिया था जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था विभाजित फैसला होने की वजह से इस मामले को तीन जजों की बेंच को रेफर किया गया था