सरपंच रहते हुए नियमों का उल्लंघन करने पर कठूमर पंचायत प्रधान संगम चौधरी निलंबित

Kathumar Panchayat head Sangam Chaudhary suspended for violating rules while being Sarpanch
Kathumar Panchayat head Sangam Chaudhary suspended for violating rules while being Sarpanch

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अलवर जिले की कठूमर पंचायत समिति की प्रधान संगम चौधरी को निलंबित कर दिया है। उन पर सरपंच रहते हुए पद का दुरुपयोग कर नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने का आरोप था। इस मामले में संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कार्रवाई की।

सरपंच रहते हुए मनमाने तरीके से पट्टे जारी करने का आरोप

संगम चौधरी वर्ष 2015 से 2020 तक अरूवा ग्राम पंचायत की सरपंच थीं। इस दौरान उन्होंने अनियमित ढंग से पट्टे जारी किए और अपने पद का दुरुपयोग किया। इस मामले में संभागीय आयुक्त ने जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई

राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद कठूमर पंचायत समिति की प्रधान संगम चौधरी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की। शासन उप सचिव द्वितीय एवं अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि संगम चौधरी का यह कृत्य राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत कर्तव्य निर्वहन में अपाचार की श्रेणी में आता है।

अब किसी भी पंचायत समिति कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगी।निलंबन आदेश के तहत संगम चौधरी अब पंचायत समिति के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी।

सरकार की सख्त कार्रवाई से पंचायतों में बढ़ी सतर्कता

इस निलंबन के बाद राज्य की अन्य पंचायत समितियों में भी पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अब अन्य विवादित मामलों की भी जांच कर सकता है। यह कदम राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में भ्रष्टाचार और अनियमितता पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है।