
गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनंकार अगली सुनवाई 22 अप्रैल को
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी कें प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ईडी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है और केजरीवाल की याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया है। हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा।
केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर रोक और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एएचजी राजू ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चहिए, जो राहत कल नहीं मिली वह राहत यह आवेदन दाखिल करने से नहीं मिल सकती है। इस पर हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कल के मामले में तारीख दिए जाने के बाद ही यह अर्जी दाखिल की गई है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जब मुख्य याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं है, तो इस याचिका में दायर किसी भी आवेदन पर सुनवाई कैसे हो सकती है? ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास समन करने का अधिकार है। उनको हमारे समन पर आकर जांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए।
अध्यक्ष हैं तो क्या समन का पालन करना चाहिए: ईडी
एएसजी राजू ने मांग की कि केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई भी मुख्य याचिका के साथ की जाए। ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल लोकसभा का चुनाव नही लड़ रहे है फिर भी नहीं आ रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष है। इस पर ईडी ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह समन का पालन नहीं करेंगे।