17 साल बाद मालेगांव बम विस्फोट मामले में आया फैसला, साध्वी प्रज्ञा समेत सात बरी

नई दिल्ली। मालेगांव बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने सभी सात अभियुक्तों को बरी कर दिया है, जिनमें बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित शामिल हैं।

यह फैसला 31 जुलाई 2025 को आया है। इस मामले में करीब 17 साल पहले मालेगांव में हुए बम धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत नहीं दे पाया, जिससे आरोपियों को दोषी साबित किया जा सके।

मुकदमे के दौरान सरकारी पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 37 अपने बयान से मुकर गए थे। इस मामले की जांच पहले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) कर रहा था, लेकिन बाद में इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई थी।