
दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को मशहूर कथक कलाकार बिरजू महाराज को 31 दिसंबर तक सरकारी आवास खाली करने के लिए भेजे गए केंद्र सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी है। केंद्र ने पद्मश्री से सम्मानित पंडित बिरजू महारज और भारती शिवाजी समेत कई प्रतिष्ठित कलाकारों को दिल्ली में आवंटित सरकारी मकान 31 दिसंबर तक खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। केंद्र के इस आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
केंद्र सरकार ने इस साल अक्तूबर में पंडित बिरजू महाराज समेत 27 कलाकारों को 31 दिसंबर तक दिल्ली में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया था। साथ ही कहा था कि ऐसा नहीं करने पर सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जा धारकों से संपत्ति मुक्त करना) कानून के तहत सारे आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से जिन कलाकारों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया, उनमें पंडित बिरजू महाराज, भारती शिवाजी, जतिन दास, पंडित भजन सपोरी, वनश्री राव, रीता गांगुली और उस्ताद एफ. वसीफुद्दीन डागर शामिल हैं।
केंद्र का नोटिस मिलने के बाद कलाकारों ने नाराजगी जताई थी। मोहिनीअट्टम नृत्यांगना भारती शिवाजी ने कहा था कि वह सकते में हैं और उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि क्या करना है। एशियन विलेज में आवंटित आवास में रह रहीं शिवाजी का कहना है, ”यह प्रताड़ना है। मेरे पास कोई और जमीन या संस्थान नहीं है, मैं अपना सारा सृजनात्मक काम घर से ही करती हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए पारंपरिक कलाओं का कोई मोल नहीं है।”