जीएसटी रेट कटौती का फायदा जनता को नहीं पहुंचाया तो कार्रवाई पक्की, सरकार ने कंपनियों को चेताया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, nirmala sitaraman
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, nirmala sitaraman

नई दिल्ली। भारत में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही हैं। यह तारीख नवरात्रि की शुरुआत के साथ पड़ रही है, जो त्योहारों की खरीदारी को और भी बढ़ावा दे सकती है। इस बदलाव से 375 वस्तुओं पर टैक्स कम हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोग और अर्थव्यवस्था को गति देना है।

उपभोक्ताओं को होगा फायदा
इस टैक्स कटौती का सबसे बड़ा लाभ ग्राहकों को होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब ज़्यादातर सामान कम टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं और केवल 13 आइटम ही ‘लग्जरी और सिन गुड्स’ की श्रेणी में बचे हैं। इससे टैक्स ढांचा सरल होगा और ग्राहकों के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी।

कंपनियों के लिए निर्देश
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कंपनियों को तुरंत अपने बिलिंग सिस्टम को अपडेट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि कंपनियों को इस टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा, न कि खुद रखना। अगर कोई सेक्टर इसका पालन नहीं करता है, तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है।

इन सेक्टर्स पर खास नज़र
खास तौर पर बीमा और ऑटो सेक्टर को मिली बड़ी राहत का पूरा फायदा ग्राहकों को देने के लिए कहा गया है। वहीं, सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू जैसे ‘सिन गुड्स’ पर टैक्स का बोझ कम नहीं होगा।

किन-किन वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम हुई हैं?

जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की है। इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी और कई चीजें सस्ती हो जाएंगी।

0% जीएसटी वाली वस्तुएं

खाद्य पदार्थ: पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध, सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड (पराठा, रोटी, खाखरा, चपाती), पिज्जा ब्रेड।

दवाएं और चिकित्सा उपकरण: कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं), व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियां, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन।

स्टेशनरी: पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं (नोटबुक), इरेज़र, नक्शे, ग्लोब और चार्ट।

5% जीएसटी वाली वस्तुएं

डेयरी और खाद्य उत्पाद: कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, चीज़ (पनीर), सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, खजूर), चॉकलेट, पेस्ट्री, बिस्कुट, नमकीन, भुजिया, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, अचार, नारियल पानी (पैक में), डिब्बाबंद/तैयार मांस और मछली।

कृषि उत्पाद: कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर।

व्यक्तिगत देखभाल: हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम।

घरेलू सामान: साइकिल, बर्तन (टेबलवेयर, किचनवेयर), सोलर कुकर, खिलौने, जूते-चप्पल (₹2500 तक)।

अन्य: कपड़े, उर्वरक, कई प्रकार के मसाले, अनाज।

18% जीएसटी वाली वस्तुएं

ऑटोमोबाइल: छोटी कारें (1200 सीसी तक पेट्रोल और 1500 सीसी तक डीजल), 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें।

इलेक्ट्रॉनिक्स: एयर कंडीशनर (AC), 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवॉशर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर।

निर्माण सामग्री: सीमेंट, टायर।

यह सूची केवल कुछ प्रमुख वस्तुओं की है, और भी कई वस्तुओं की दरों में बदलाव किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने अब मुख्य रूप से 5% और 18% के दो स्लैब रखने का फैसला किया है।