वेब सीरीज तांडव के खिलाफ चल रही जांच में उनकी अग्रिम जमानत याचिक खारिज

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ चल रही जांच में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वेब सीरीज, पुरोहित व अन्य के खिलाफ यूपी पुलिस ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का आरोप लगा है।

जस्टिस सिद्धार्थ ने अपने फैसले में कहा कि देवी-देवताओं के गलत चित्रण को सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने विदेशों का उदाहरण दिया और कहा कि वहां के फिल्ममेकर्स हजरत मोहम्मद या ईसा मसीह को गलत तरीके से दिखाने से बचते हैं। जबकि हिंदी फिल्ममेकर्स लगातार हिंदू देवी-देवताओं को गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं।

वेब सीरीज तांडव के खिलाफ चल रही जांच में उनकी अग्रिम जमानत याचिक खारिज

जस्टिस ने अग्रिम जमानत याचीका खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए पहली शर्त जांच में सहयोग देना होता है। जबकि याचिकाकर्ता इस केस में दूसरी बेंच से रियायत मिलने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। याचिकाकर्ता के व्यवहार से साफ पता चलता है कि वे कानून का सम्मान नहीं करना चाहतीं।

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