सचल विधिक सेवा केन्द्र मोबाईल वाहन से दी जाएगी विधिक जानकारी

टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय शर्मा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ रूबीना परवीन असंारी ने शुक्रवार को सचल विधिक सेवा केन्द्र कम लोक अदालत मोबाईल वाहन को हरी झण्डी दिखाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय परिसर,टोंक से रवाना किया। मोबाईल वाहन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को विधिक जानकारी प्रदान करेगा।

न्यायाधीष ने बताया कि सचल विधिक सेवा केन्द्र का मुख्य उद्देष्य बाल विवाह, बालश्रम, बन्धुआ मजूदरी, षिक्षा के मौलिक अधिकार, कोराना संक्रमण से बचाव, नालसा एवं रालसा स्कीम, 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। इससे आमजन को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फायदा मिल सकेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,टोंक द्वारा बताया गया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह एवं मृत्युभोज जैसी कुरीतियां प्रचलित है। गांवों में प्रचलित कुरीतियों के दबाव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मृत्युभोज करना पड़ता है, जिसके कारण परिवार कि आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती हैं। इसका खामियाजा परिवार के सदस्यों को भुगताना पड़ता हैं। न्यायाधीष ने बताया कि परिवार, समाज एवं देष के विकास में इस प्रकार कि बुराई का समाप्त होना जरूरी है। बाल विवाह एवं मृत्युभोज करना काननूी अपराध है, जिसके तहत सजा का प्रावधान भी है।

इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी अधिवक्तागण एवं पक्षकारान से अनुरोध किया गया कि 11 सितम्बर को टोंक जिले के सभी न्यायालयों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण करवाकर लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण दोनों पक्षकारान कि आपसी सहमति से किया जाता है। जिससे न किसी पक्षकार की हार होती न ही किसी पक्षकार कि जीत होती है। सचल विधिक सेवा केन्द्र के रवानगी के दौरान विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक भी उपस्थित रहें।

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