लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया, यह हैं नए नियम

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लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा।

लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।

नई दिल्ली। लॉकडाउन भारत में दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह देशबंदी का चौथा फेज होगा, जो सोमवार 18 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा। रविवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दीं।

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लॉकडाउन 31 मई तक बढऩे के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी के साथ इतने दिनों तक चलने वाला यह सबसे बड़ा लॉकडाउन होगा।

लॉकडाउन 31 मई तक बढऩे के साथ ही सवा सौ करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी।

31 मई तक क्या खुला रहेगा?

  • स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट इलाकों और मॉल्स को छोडक़र बाकी जगहों पर सभी तरह की दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाजत दे सकेंगे, लेकिन दुकानें और बाजार खोलने और बंद करने का वक्त तय रहेगा।
  • दुकानों में एक वक्त पर 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, 2 गज की दूरी रखनी होगी।
  • अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाडिय़ों की आवाजाही हो सकेगी।

लॉकडाउन का चौथा फेज होगा

  • सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी।
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी।
  • रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।
  • सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।
  • बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।

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चौथें लॉकडाउन में क्या रहेगा बंद?

  • अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे।
  • ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।
  • होटल और बार बंद रहेंगे।
  • हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय करेंगे

  • राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी।
  • उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।
  • रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा।
  • कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
  • इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सती से पालन करना होगा।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा।

रात का कफर्यू जारी रहेगा

  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे।
  • जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
  • स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहना होगा

  • 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा।
  • इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।