महेश जोशी को तीन दिन की अंतरिम जमानत: जल जीवन मिशन घोटाला मामला

महेश जोशी
महेश जोशी

जयपुर। जल जीवन मिशन में 979 करोड़ के कथित घोटाले से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी को ED मामलों की विशेष अदालत ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने यह राहत 8 मई से 10 मई तक के लिए दी है। जोशी को 11 मई की सुबह 8 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा।

विशेष अदालत के जज खगेन्द्र कुमार शर्मा ने यह आदेश दिए। दरअसल, महेश जोशी ने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद होने वाले पारंपरिक रीति-रिवाजों में शामिल होने के लिए 9 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। अधिवक्ता दीपक चौहान के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें तीन दिन की मोहलत दी।

इससे पहले, पत्नी के निधन पर उन्हें 28 अप्रैल को चार दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। अब वह पुनः 8 से 10 मई तक जेल से बाहर रह सकेंगे। फिलहाल जोशी सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।