मानसून के दौरान खाद्य एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखें -जिला कलक्टर

आदेश जारी कर सम्बन्धित विभागों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, फर्मों को किया पाबंद

जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने मानसून ऋतु में जयपुर शहर में अतिवृष्टि होने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रो में तत्काल खाद्य सामग्री, केरोसीन, पैट्रोल एवं डीजल आदि सामग्री की उपलब्धता बनाये रखने के लिए सम्बन्धित विभागों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सहकारी समितियों को निर्धारित मात्रा में सामग्री का स्टाॅक निरन्तर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 12 जून से 15 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे।

आदेश में जयपुर डेयरी को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल 5 हजार लीटर दूूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखने के लिए निर्देषित किया गया है। जयपुर स्थित विभिन्न बेकरियों को आवष्यकता होने पर 5000-5000 पैकिट ब्रेड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। जयपुर स्थित करीब दस फर्मों को 1000-1000 आटे की बोरी तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था रखने एवं उपभोक्ता संघ (कानफेड) पर फ्री सेल चीनी की 20 बोरी हर समय स्टाॅक में रिजर्व में रखने के लिए निर्देषित किया गया है।

इसी प्रकार 50 से अधिक हलवाईयों एवं कैटरिंग सर्विस वाली फर्मों को 5000-5000 व्यक्तियों के लिये आवश्यकता पडने पर पूड़ी एवं आलू की सब्जी बनाने की सामग्री उपलब्ध रखने की व्यवस्था के लिए कहा गया है।

मुहाना मण्डी की कुछ फर्मों को 100-100 बोरी आलू व प्याज की आवश्यकता पडने पर तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए निर्देषित किया गया है। जयपुर शहर के प्रत्येक पैट्रोल पम्प पर 1000 लीटर पैट्रोल, 2000 लीटर डीजल एवं आई.ओ.सी. बीपीसी, एचपीसी एलपीजी कार्पोरेशन जयपुर शहर मे समस्त गैस एजेन्सीज के पास 100-100 एलपीजी (एक सौ) सिलेण्डर हर समय रिजर्व में रखने को कहा गया है।

आदेशानुसार यह सामग्री हर समय स्टाॅक में उपलब्ध रखी जावेगी और आवश्यकता पडने पर तत्काल उपलब्ध कराई जावेगी। यदि किसी प्रतिष्ठान एवं विभाग की लापरवाही से सामग्री उपलब्ध होने में कठिनाई उत्पन्न हुई तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। प्रवर्तन स्टाफ को भी इस सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं सतत् निगरानी बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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