अपराजिता बिल पर ममता सरकार की किरकिरी, राज्यपाल ने बिल राष्ट्रपति को भेजा

ममता सरकार
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कहा- इसमें कई खामियां, ममता सरकार जल्दबाजी में काम न करे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने बंगाल विधानसभा से पास हुआ अपराजिता बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने शुक्रवार (6 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। गवर्नर ने कहा- बिल में कई खामियां थीं। पहले तो बिल के साथ भेजी जाने वाली टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मेरी आपत्ति के बाद मुख्य सचिव ने टेक्निकल रिपोर्ट सौंपी, लेकिन विधानसभा में डिबेट का टेक्स्ट और उसका ट्रांसलेशन अभी भी नहीं पहुंचाया है। ममता सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उन्हें आराम से पछतावा करना चाहिए। दरअसल, 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी-रेप बिल पेश किया था। इसके तहत पुलिस को रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया। गवर्नर ने बिल में कई खामियों का हवाला देते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ही बिल कानून में बदल सकेगा। ममता सरकार

बंगाल गवर्नर के ममता पर 3 आरोप

ममता सरकार
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ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में अब तक बहुत कुछ हुआ है। तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के खेल के बाद राजनीतिक धमकियां और बिल पर साइन करने के अल्टीमेटम के बाद ष्टरू ने राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। ममता सरकार ने कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया।
टेक्निकल रिपोर्ट मिलने के बाद बिल तुरंत राष्ट्रपति को भेजा गया। अब पश्चिम बंगाल का एंटी-रेप विधेयक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के ऐसे ही विधेयकों की लाइन में शामिल हो गया, जो राष्ट्रपति के पास लंबित हैं।
बिल को देखकर पता चलता है कि बिल जल्दबाजी में पारित कराया गया है। लोग न्याय के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते। न्याय के लिए मौजूदा कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। विधेयक को कानून में बदलने तक का इंतजार नहीं कर सकते।

राज्यपाल ने 8 बिल रोके

राज्यपाल
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विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2022
पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2022
निजी विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2022
कृषि विश्वविद्यालय कानून ( दूसरा संशोधन) बिल, 2022
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल, 2022
आलिया विद्यालय (संशोधन) बिल, 2022
शहर और देश (योजना और विकास) (संशोधन) बिल, 2022
विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) बिल, 2023

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