मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ी

मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया पेश

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। गुरुवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट ने 15 मई को सीबीआई मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई थी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है।

हाई कोर्ट ने खारिज की थी मनीष सिसोदिया की याचिका

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। सिसोदिया की याचिका केवल इस आधार पर दायर की गई है कि ट्रायल में देरी की गई है। हाई कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन की ओर से ट्रायल में कोई देरी नहीं की जा रही है बल्कि आरोपितों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गईं जिसकी वजह से देरी हो रही है।

दिल्ली सीएम अंतरिम जमानत पर हैं बाहर

दिल्ली शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था। मगर वो अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। चुनाव में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को मिली यह अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त होने वाली है।

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