बिना लाइसेंस वाहन चलाया तो अब पांच हजार जुर्माना

Pratap Khachariyawas
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सीट बैल्ट व हेलमेट नहीं लगाने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 सितम्बर, 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

  • सडक़ सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों पर सरकार हुई सख्त,
  • गंभीर प्रकृति के अपराधों पर बढ़ाई जुर्माना राशि
  • परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

जयपुर/जलतेदीप । केन्द्र सरकार की ओर से एक साल पहले लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधित जुर्मानों की अधिसूचना राज्य सरकार ने बुधवार को जारी कर दी। सरकार ने 36 जुर्मानों में संशोधन किया है।

नई जुर्माना राशि के तहत अगर अब बिना लाइसेंस या फिर गलत लाइसेंस के वाहन चलाया तो पांच हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा। बुधवार शाम को ही जुर्माने लागू हो गए हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर एक साल तक केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चलता रहा

एक्ट को लेकर एक साल तक केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चलता रहा। संशोधित जुर्मानों में राज्य सरकार ने जुर्मानों में कटौती की है। हालांकि कुछ जुर्माने यथावत रखे हैं। संसोधित जुर्माने की अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार से प्रदेश में इन्हें लागू कर दिया है।

संशोधन के बाद ये होगा अब अपराधों पर लागू जुर्माना

  • सामान्य अपराध : 100 से 200 रु
  • आदेशों की अवहेलना करने पर : 500 रुपए
  • बिना वैध लाइसेंस पांच हजार रुपए : 1500 रु
  • डीलर और कंपनी की ओर से बेचान, डिलेवरी,बदलाव करने पर : एक लाख
  • वाहन में सुरक्षा संसाधन नहीं लगाने : एक लाख रुपए
  • वाहन मालिक से वाहन में परिवर्तन पर : पांच हजार
  • तेज गति से कार या बाइक चलाने पर : एक हजार रुपए
  • तेज गति से मध्यम या भारी भार, यात्री वाहन : दो हजार रुपए
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर : एक हजार
  • दूसरे अपराध पर 10 हजार वाहन गति मापने या बिना अनुमति रेसिंग करने पर : प्रथम पांच हजार फिर 10 हजार जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि और वायु प्रदूषण करने पर: एक हजार से दो हजार
  • बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वाहन चलाने पर : दोपहिया :दो हजार फिर पांच हजार
  • दोपहिया या तिपहिया वाहन के अतिरिक्त यात्री वाहनों के लिए : 5 हजार और दूसरे अपराध पर 10 हजार
  • बिना परमिट वाहन चलाने पर : 10 हजार
  • दूसरे अपराध पर 10 हजार ओवरलोड वाहन होने पर : 20 हजार रुपए फिर प्रति टन दो हजार रुपए
  • वर्जित या प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने पर: 20 हजार रुपए
  • वाहन का आकार निर्धारित से अधिक होने पर ओवरडमेंटर, प्रोजेक्शन : 20 हजार रुपए
  • भारी वाहन को नहीं रोकने और वाहन का तुलवाने से मना करना : 40 हजार रुपए
  • बिना शीट बैल्ट लगाए वाहन चलाने पर : एक हजार
  • दोपहिया वाहन पर दो से अधिक : एक हजार रुपए
  • बिना हेलमेट : एक हजार
  • इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर :10 हजार रुपए
  • बिना बीमा वाहन चलाने पर : दो हजार दूसरे अपराध में चार हजार

जीवन रक्षा के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी : मुख्यमंत्री
राज्य सरकार ने प्रदेश में सडक़ सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 सितम्बर, 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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गहलोत ने राजस्थान में सडक़ सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सडक़ दुर्घटनाओं के लिए जि मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए प्रशमन राशि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुरूप ही निर्धारित की है। साथ ही, आमजन के साथ-साथ अल्प आय और मध्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालन से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है।

इसलिए सडक़ सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालन से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रूख अपनाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सडक़ सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें। यह उनके जीवन की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। गहलोत ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे सडक़ सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।