दुकान पर नेमप्लेट विवाद: अपनी मर्जी से दुकान के बाहर नाम लिखने से नहीं रोका

दुकान पर नेमप्लेट विवाद
दुकान पर नेमप्लेट विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा : किसी को दुकान पर नेमप्लेट लगाने को मजबूर नहीं कर सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान पर नेमप्लेट लगाता है तो हमने उसे रोका नहीं है। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अनिवार्यता का हवाला देते हुए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता वाले अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का कड़ा विरोध किया।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील में बताया कि यह निर्देश हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। यह निर्देश कांवरियों की शिकायतों के बाद लागू किया गया था, जिन्होंने दुकानों और भोजनालयों के नाम के कारण भ्रम की स्थिति बताई थी। यूपी सरकार ने कहा कि कांवड़ मार्ग पर प्याज लहसुन को लेकर झगड़ं हो रहैं। भोजन की पवित्रता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

कांवड़ मार्ग पर मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा

पुलिस अधिकारियों ने इन चिंताओं को दूर करने और तीर्थयात्रियों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिसमें कहा गया था कि हालांकि खाद्य विक्रेता अपने द्वारा परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध को छोड़कर, खाद्य विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और तीर्थयात्रियों के बीच भ्रम से बचना है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी दुकान पर नेमप्लेट लगाने पर रोक

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर अनिवार्य रूप से नेमप्लेट लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी जिसे शुक्रवार को भी जारी रखा गया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से काउंटर एफिडेविट दायर किया जाए. मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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