नई दिल्ली। 22 सितंबर से देशभर में लागू हो रही नई GST दरें अब आम उपभोक्ता की जेब में सीधा असर डालेंगी। सरकार ने टैक्स ढांचे को बदलकर चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% किया है। लेकिन तंबाकू, शराब और पान मसाला जैसे उत्पादों को सीधे 40% टैक्स वाली श्रेणी में डाल दिया गया है।
रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू और टैल्कम पाउडर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका फायदा ग्राहकों को सीधे 10-15% तक सस्ती कीमतों के रूप में मिलेगा। यही नहीं, बटर, घी, पनीर, बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स जैसे खाने-पीने की चीजें भी अब कम दाम में उपलब्ध होंगी।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, एसी और वॉशिंग मशीन, जो पहले 28% टैक्स स्लैब में आते थे, अब 18% पर मिलेंगे। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इनकी कीमतों में 8-10% की कमी आएगी। वहीं, छोटी कारों पर भी टैक्स कम हुआ है, जिससे कई मॉडल और एसयूवी पहले से ज्यादा किफायती हो जाएंगे।
निर्माण सामग्री और सीमेंट पर टैक्स कम होने से मकान बनाने की लागत घटेगी। किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि सिंचाई पंप और अन्य कृषि मशीनरी पर टैक्स घटा दिया गया है।
हालांकि, पान मसाला, शराब और सिगरेट पर बढ़ा टैक्स इन्हें महंगा बना देगा। वहीं, गहनों पर अब भी 3% जीएसटी (सोने-चांदी पर) और 5% (मेकिंग चार्ज पर) जस का तस है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अगर गहनों पर टैक्स कम किया जाए तो खरीदारी 10-15% तक सस्ती हो सकती है