LPG पर नहीं मिलेगा GST कट का फायदा, बाकी चीजें होंगी सस्ती

LPG पर नहीं मिलेगा GST कट का फायदा, बाकी चीजें होंगी सस्ती
image source : via सीएनबीसी
  • 22 सितंबर से फूड, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते
  • घरेलू और कमर्शियल LPG पर जीएसटी रेट जस के तस रहेंगे
  • तंबाकू और लग्जरी कारों पर 40% टैक्स लागू होगा

No GST Cut on LPG:  22 सितंबर से रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर खर्च कम होने वाला है। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स ढांचे में बड़ा सुधार किया गया था। इसमें 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब ही रखने का फैसला लिया गया।

इस बदलाव का सीधा असर खाने-पीने के सामान, कपड़े, टीवी, एसी, कार, शिक्षा सामग्री और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों पर पड़ेगा। आम उपभोक्ता के लिए यह राहत की खबर है क्योंकि कई जरूरी वस्तुएं अब पहले से सस्ती मिलेंगी।

लेकिन एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर पहले से ही 5% जीएसटी लागू है और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% टैक्स लगता है। परिषद ने इन दोनों पर किसी तरह का बदलाव नहीं किया। इसका मतलब है कि 22 सितंबर के बाद भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई कमी नहीं आएगी।

कमर्शियल एलपीजी पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक कामों में होता है। वहीं घरेलू सिलेंडर को आम जनता की जरूरत देखते हुए 5% टैक्स श्रेणी में रखा गया है।

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बैठक में यह भी तय हुआ कि तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक जैसे सिन प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। सुपर लग्जरी कारों को भी इस श्रेणी में रखा गया है। यानी एक तरफ जहां आम लोगों की जेब को राहत मिलेगी, वहीं लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा।