इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज़म खान की ज़मानत याचिका मंज़ूर

आज़म खान
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Azam Khan:  लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को अब राहत मिलती दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी बार कब्जा मामले में उनकी ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है, जिससे उनकी जेल से रिहाई की संभावना तेज़ हो गई है।

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस समीर जैन ने की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

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17 मई 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस केस में आज़म खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की थी।

यह मामला 21 नवंबर 2019 से जुड़ा है, जब बार मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आज़म खान के साथ उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म का भी नाम था। जांच के बाद पुलिस ने आज़म को भी मुख्य आरोपी बनाया।

वरिष्ठ वकील इमरान उल्ला ने बताया कि “इस मुकदमे में राहत मिलने के बाद अब आज़म खान की जेल से रिहाई लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें पहले ही ज़्यादातर मामलों में ज़मानत मिल चुकी है।”