अरविंद केजरीवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक दी जमानत

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना होगा। शुक्रवार को जब संजय खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ बैठी तो मात्र पांच मिनट में ही केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुना दिया। इससे पहले 7 मई को पीठ ने ईडी का पक्ष सुना था।

एसजी ने अमृतपाल का उदाहरण देकर किया विरोध

जब पीठ ने फैसला सुनाया तो ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि देखिए अब अमृतपाल भी नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुंचा है तो जस्टिस खन्ना ने कहा यह अलग मामला है। हम केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रहे हैं। इन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं।

सिब्बल ने साधा ईडी पर निशाना

कोर्ट का फैसला आने से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर ईडी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब केवल राजनीति कर रही है। ईडी को जानना चाहिए कि हार्दिक पटेल जो अब भाजपा में आ गए हैं, उन्होंने दोषी ठहराए जाने के बाद कैसे चुनाव लड़ा।

प्रचार में इस तरीके से भाग ले सकते हैं केजरीवाल: सिब्बल

दरअसल, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रचार करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं। इस पर सिब्बल ने कहा कि ये ठीक है, लेकिन कानून यह भी प्रावधान करता है कि अगर किसी को सजा दी गई है और अदालत का कहना है कि वे सजा पर रोक लगा रहे हैं, तो वह चुनाव प्रचार में भाग ले सकते हैं।

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने इसके बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर करते हुए दलील दी कि आम चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है।