
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ आईडीबीआई बैंक की याचिका पर सुनवाई 17 अगस्त तक के लिए टाल दी। आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मांगी गई थी। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 19 मई, 2023 को बैंक की याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ का कहना था कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 10ए के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है। बुधवार को जब मामले को सुनवाई के लिए रखा गया तो वकीलों ने स्थगन की मांग की। इस पर एनसीएलटी की अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य वरुण मित्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया।