राजस्थान में अब मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे

राजस्थान में अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर, नर्स, एंबुलेंसकर्मी सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटीनेंस एक्ट की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है।

पहले 14 मार्च तक रेस्मा लगा हुआ था। अब इसे 14 सितंबर तक के लिए बड़ा दिया गया है। गृह विभाग ने रेस्मा अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा विभाग ने ही पिछले दिनों यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था।

रेस्मा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी हो गया है। हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सरकार ने इससे पहले पिछले साल कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेस्मा लगाया था।

रेस्मा के दायरे में डॉक्टर, नर्स के साथ सभी पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंसकर्मी और अस्पतालों से जुड़ी सभी सहायक सेवाओं के कर्मचारी आएंगे। रेस्मा लगने के बाद कोई भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार या पेन डाउन हड़ताल नहीं कर सकता। सरकार इससे पहले भी कई बार रेस्मा लगाती रही है।

यह भी पढ़ें-आईएएस इंद्रसिंह राव की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज