उमर अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, देशद्रोह की मांग करने वाले को मिला यह जवाब

नई दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर दिए गए बयान के लिए फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाए जाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता है। फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग विचार रखना देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। जस्टिस हेमंत गुप्ता और संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि किसी के असंतोष को देशद्रोह नहीं कह सकते।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात रजत शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर कही। सुप्रीम कोर्ट ने फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।