
सिरसा। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 07 जनवरी 2025 तक चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा की आगामी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं।
इन आदेशों के तहत, परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी और कोई व्यक्ति बिना कारण परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।