फीस एक्ट 2016 की अनुपालना को लेकर सुबोध स्कूल में जुटे अभिभावक

स्कूल संचालकों को संयुक अभिभावक संघ ने दी कोर्ट आर्डर और फीस एक्ट की जानकारी

जयपुर। 10 महीनों से बंद पड़े स्कूल सोमवार से खुल गए है किंतु स्कूलों की फीस का विवाद जस का तस बना हुआ है। एक तरफ राजस्थान उच्च न्यायालय ने 18 दिसम्बर को अपने आदेश दे दिए है और वही दूसरी तरफ स्कूल फीस फसाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकारी वकील को एसएलपी की कॉपी देने के आदेश के साथ मामले पर अगली सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है।

प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान रखते हुए प्रदेशभर के अभिभावक निजी स्कूलों में फीस जमा करवाने को लेकर उत्सुक है किंतु निजी स्कूल संचालक कोर्ट की अवमानना करते हुए अभी भी अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन करते हुए बिना कोर्ट के आर्डर माने फीस वसूलने पर अड़े हुए है। मंगलवार को रामबाग सर्किल स्थित सुबोध स्कूल के अभिभावक स्कूल परिसर में जुटे और सुबोध ग्रुप की शिक्षा समिति से मुलाकात करने का प्रयास किया किन्तु समिति का कोई पदाधिकारी मुलाकात करने नही आया। इस दौरान सुबोध शिक्षा समिति ग्रुप के सीईओ विष्णु शर्मा से मुलाकात की और मदवार फीस बताने सहित फीस एक्ट 2016 की अनुपालना और राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश के बाद स्कूलों की कार्यवाही की जानकारी चाही किन्तु सीईओ जानकारी उपलब्ध नही करवा सके, पीटीए गठन के जवाब में विष्णु शर्मा ने जानकारी देते हुए अभिभावकों को बताया कि पीटीए का गठन से अभिभावकों का कोई मतलब नही है पीटीए का गठन केवल टीचरों के निकाले जाने पर कार्यवाही के लिए होता है।

संयुक्त अभिभावक संघ अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने सीईओ विष्णु शर्मा को रोकते हुए कोर्ट के आदेश की जानकारी उपलब्ध करवाई, उन्हें पीटीए और एसएलएफसी की जानकारी विस्तार से उपलब्ध करवाई साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशनुसार स्कूल नहीं खुलने तक ऑनलाइन क्लास का 60 फीसदी ट्यूशन फीस और स्कूल खुलने के बाद 70 फीसदी ट्यूशन फीस के आदेश की जानकारी दी, जिन लोगो ने ऑनलाइन नही ली है उनको फीस नही जमा करवाने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। बकायदा फीस एक्ट और राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई।

इस बीच सीईओ विष्णु शर्मा ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि वह स्कूल मैनजमेंट को अभिभावकों की पूरी बात रखेंगे और कोर्ट व फीस एक्ट की कॉपी देकर फीस निर्धारित करवाएंगे। जिसके बाद तत्काल सुबोध शिक्षा समिति के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई।

मंगलवार को मनीषा शर्मा, अंकित पालावत, नवीन शर्मा, संजीव शर्मा, संजय गोयल, गिर्राज अग्रवाल, मनोज जसवानी, श्रीमती अमृता सक्सेना, दौलत शर्मा सहित सुबोध स्कूल के 70 से अधिक अभिभावक जुटे।