फुकेत: प्रांतीय पर्यटकों को मिली छूट, इन गाइडलाइन की पालना करने पर ही मिलेगी एंट्रीे

बैंकॉक। थाईलैंड का पर्यटन प्राधिकरण (टीएटी) ने फुकेत में कोविड-19 के कारण लगी जारी पाबंदियों को हटाते हुए पर्यटकों (प्रांतीय, provincial) को आगमन की छूट दी है। इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। सरकार के आदेशों के मुताबिक गाइडलाइन की पूरी पालना करने पर पर ही फुकेत में एंट्री मिल सकेगी। फुकेत के गवर्नर, नारोंग वूनस्यू ने फुकेत में पर्यटकों की आवाजाही और बंद व्यापार को फिर से छूट देने जैसे आदेशों पर मंजूरी हस्ताक्षर किए गये हैं। 1 जून, 2021 से जारी आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेंगे।

कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देशों का नया आदेश इस प्रकार है।

सभी आगंतुको के यहां पहुंचने पर फुल वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा, (वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी लेना जरूरी) या एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेनी जरूरी हो, या 90 दिनों से अधिक समय तक कोविड-19 से रिकवर होना चाहिए, या आने के सात दिनों के अंदर (पहले आने के 72 घंटों के भीतर से) आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।

नई गाइडलाइन में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है कि अपने माता-पिता के साथ यात्रा करने वाले पांच साल तक के बच्चों की भी कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी है।

हालांकि, गाइडलाइन में केवल यह उल्लेख किया गया है कि सड़क मार्ग या सभी जो पानी के रास्ते के किसी भी साधन से आ रहे हैं और कागज दिखाने में असमर्थ हैं तो उन्हें 14 दिनों का क्वारेंटाइन जरूरी है।

नई गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि फुकेत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई मार्ग से आगमन के लिए आवेदन Mor Chana (डॉक्टर्स विन) एप डाउनलोड करना होगा और www.gophuget.com. पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें फुकेत में हर समय Mor Chana ऐप सेट करके रखना होगो, साथ ही अपने लक्षणों की स्वयं निगरानी करनी होगी और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना होगा।

फुकेत में किसी भी आगमन के लिए आवास प्रदान करने वाले होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में ठहरने,यात्रा सहित प्रांतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, वह एक महीने से अधिक की अवधि के कारावास या दस हजार (10,000) से अधिक का जुर्माना या दोनों भुगतने का जिम्मेदार होगा।

निम्नलिखित स्थानों और व्यवसायों को फिर से खोलने ( 1 जून, 2021 से ) की अनुमति मिलीे

  • स्कूल, ट्यूटोरियल स्कूल और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान
  • स्वास्थ्य संबंधी प्रतिष्ठान (स्पा की दुकानें, स्वास्थ्य मालिश की दुकानें, सौंदर्य मालिश की दुकानें), और थाई पारंपरिक मालिश और पैरों की मालिश के लिए प्रतिष्ठान;
  • टैटू बनवाने या त्वचा या शरीर के किसी भी हिस्से को छेदने के लिए परिसर, या आस्था-आधारित समारोहों, और अनुष्ठानों की जगह
  • गंडा (ताबीज) और बुद्ध प्रतिमा व्यापार बाजार और केंद्र
  • मछली या झींगा मछली पकडऩे के लिए सेवाएं प्रदान करने वाला परिसर
  • पर्यटन से संबंधित व्यवसाय, स्नॉर्कलिंग सेवाएं और स्कूबा डाइविंग व्यवसाय
  • वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट्स, फ्ली मार्केट्स, रिटेल स्टोर्स और होलसेलर वेन्यू
  • नर्सरी, प्रारंभिक बचपन विकास केंद्र, और पूर्वस्कूली बाल विकास केंद्र
  • भोजन या पेय पदार्थ बेचने वाली दुकानों को सामान्य अनुमत घंटों के भीतर खोलने की अनुमति है; हालाँकि, भोजन करते समय मादक पेय पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है;
  • आउटडोर खेल स्थलों को बिना किसी सभा या समूह अभ्यास के खोलने की अनुमति है
  • जिम, फिटनेस सेंटर और बैडमिंटन कोर्ट सहित इनडोर खेल स्थल
  • गोल्फ कोर्स और ड्राइविंग रेंज को बिना किसी टूर्नामेंट के खोलने की भी अनुमति है
  • बॉक्सिंग स्टेडियम और बॉक्सिंग ट्रेनिंग जिम, और मार्शल आर्ट स्कूल (जिम)
  • सार्वजनिक और निजी स्विमिंग पूल और मनोरंजक जल गतिविधियों के साथ अन्य स्विमिंग पूल
  • ब्यूटी क्लीनिक, ब्यूटी सर्विस के लिए मेडिकल क्लीनिक, कॉस्मेटिक क्लीनिक, वजन घटाने के सेन्टर, और मैनीक्योर और पेडीक्योर की दुकानें
  • सौंदर्य और बाल सैलून, और नाई की दुकानें
  • पालतू जानवरों की देखभाल की सुविधा वाले केंद्र

उपरोक्त सभी स्थानों और व्यवसाय करने वालों को कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।