निजी स्कूलों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, टोटल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से तीन किस्तों में कर सकते है चार्ज

जयपुर। निजी स्कूलों को कोरोना काल में फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि वे अपनी टोटल फीस का 70 प्रतिशत पेरेंट्स से तीन किस्तों में चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती हैं। लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा।

यह आदेश सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर दिया. इन तीन याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राज्य सरकार के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी।

फीस स्थगन के आदेश पर रोक से इनकार

इन तीनों याचिकाओं के माध्य्म से निजी स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के इन आदेशों से निजी स्कूल फीस चार्ज नहीं कर पा रहे थे। निजी स्कूलों की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता दिनेश यादव, कमलाकर शर्मा, अलंकृता शर्मा और शैलेष प्रकाश शर्मा ने कोर्ट में कहा कि निजी स्कूल्स सीबीएससी के निर्देश से अप्रैल माह से ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज दे रहे हैं।

वहीं लॉकडाउन में भी स्कूल टीचर्स को पूरा भुगतान कर रहे हैं। फीस चार्ज नहीं कर पाने से निजी स्कूलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन स्कूलों को तीन किस्तों में भुगतान लेने की छूट दे दी

पेरेंट्स को भी फौरी राहत

राज्य सरकार के आदेश के बाद भी कई निजी स्कूल पेरेंट्स पर पूरी फीस जमा कराने का दवाब बना रहे थे। लेकिन अब पेरेंट्स को केवल 70 प्रतिशत फीस ही जमा करानी होगी। वहीं यह फीस भी पेरेंट्स तीन किस्तों में जमा करा सकते हैं। अपने आदेश में कोर्ट ने फीस की ड्यू डेट भी तय कर दी है। अभिभावकों को पहली किस्त 30 सितंबर, दूसरी 30 नवंबर और तीसरी किस्त 31 जनवरी तक जमा करानी होगी।