
निजी स्कूल फीस विवाद मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा गत 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही निजी स्कूल फीस ले सकेंगे।
हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था। तब कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें दी थी। जिसमें कहा गया था कि जो स्कूलें ऑनलाइन शिक्षा दे रही है वें ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत ले सकते हैं। वहीं स्कूलें खुलने के बाद जितना भी कोर्स संबंधित बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई) द्वारा तय किया जाए उतनी फीस वह स्कूल ले सकेगा।

लेकिन निजी स्कूल और अभिभावकों ने इस सिफारिश को मनाने से इनकार कर दिया। अभिभावकों ने 70 प्रतिशत फीस को भी ज्यादा बताया। वहीं, निजी स्कूलों ने पूरी फीस वसूल करने की मांग की। इसके बाद 70 प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश पर राजी हो गए थे। लेकिन इस बीच हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले का सबको इंतजार था।