
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने होली और शब ए बारात के पर्वों पर किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम करने और गेदरिंग पर रोक लगा दी है।
28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार और धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हाल ही गृह विभाग ने कोरोना के बढ़ते कमामले देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई है।
राज्य सरकार ने भी लोगों को घर पर ही होली और शब-ए-बारात के आयोजन करने की अपील करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा दी है। सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर होली खेलने और शब-ए-बारात का सार्वजनिक आयोजन करने की इजाजत नहीं है।

भीड़ इकठ्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।
शब-ए-बारात और होली पर भीड़ करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों और जयुपर-जोधपुर के पुलिस कमिश्नरों होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें- सेना की जिप्सी में लगी आग, 3 जवान जिंदा जले, 5 जवानों की हालत गंभीर